जौनपुर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को त्वरित व कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत जौनपुर पुलिस और अभियोजन पक्ष को बुधवार को दोहरी सफलता मिली।
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते 16 सितंबर 2026 को जनपद की अलग-अलग विशेष अदालतों ने पॉक्सो एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के दो मुकदमों में दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया। पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को 4 वर्ष की कैद व 20,500 रुपये का अर्थदंड
पहला मामला थाना खेतासराय से संबंधित मु0अ0सं0-44/20 का है।
अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम्/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि0), जौनपुर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मनोज प्रजापति (पुत्र महादेव प्रसाद, निवासी अखनसराय, थाना शाहगंज, जौनपुर) को धारा 342 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास और 20,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड अदा न करने पर 02 माह 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत गैंगलीडर को कारावास व अर्थदंड
वहीं दूसरा मामला थाना कोतवाली से संबंधित मु0अ0सं0-99/2020 का है।
अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), जौनपुर की अदालत ने जौनपुर के पंजीकृत गैंगलीडर राम सिंह उर्फ राम यादव (पुत्र कुन्जू यादव उर्फ रमाशंकर यादव, निवासी अंगुली, थाना खुटहन, जौनपुर) को धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (05 वर्ष 02 माह 10 दिवस) के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 07 दिवस की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जौनपुर पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई इस प्रभावी पैरवी के चलते दोनों मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
