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सरकारी शिलापट्ट पर ‘गैर पदेन’ प्रचार का सवाल, मान्धाता में नाम-पद बदलने से उठे प्रश्न

सरकारी शिलापट्ट पर ‘गैर पदेन’ प्रचार का सवाल, मान्धाता में नाम-पद बदलने से उठे प्रश्न

प्रतापगढ़। मान्धाता विकासखंड में क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए विकास कार्यों को लेकर अब सरकारी शिलापट्ट पर नाम और पद दर्ज किए जाने का मामला चर्चा में है। सामने आए शिलापट्ट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पंचम वित्त/केंद्रीय वित्त योजना के तहत कराए गए कार्य का उल्लेख है। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक व्यक्ति का नाम भी दर्ज है।

मामले का खास पहलू यह है कि संबंधित नाम के आगे पहले ‘ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि’ लिखा गया था, जबकि अब ‘पूर्व जिला पंचायत सदस्य’ दर्ज दिखाई दे रहा है। इससे सवाल उठ रहा है कि सरकारी विकास कार्य के शिलापट्ट पर गैर-पदेन व्यक्ति का नाम किस नियम या आदेश के आधार पर दर्ज किया गया।

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि नाम और पद में बदलाव किसके निर्देश पर हुआ तथा शिलापट्ट तैयार कराने और संशोधित कराने का खर्च किस मद से किया गया।

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मामले में प्रशासन से शिलापट्ट के साथ-साथ कार्य की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, भुगतान विवरण, माप पुस्तिका और बिल-वाउचर की जांच की मांग उठ रही है।

यदि सब कुछ नियमसम्मत है तो संबंधित विभाग को नियम और आदेश स्पष्ट करने चाहिए। वहीं, नियमों का उल्लंघन मिलने पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अब निगाहें प्रशासन की जांच पर हैं।

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