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बिना ई-अनुज्ञा पत्र 342 क्विंटल मक्का का परिवहन करते ट्रक पकड़ा, ₹37,900 का जुर्माना वसूला

भंदारगोंदी बायपास पर मंडी उड़नदस्ता दल की दबिश

*भंदारगोंदी बायपास पर मंडी उड़नदस्ता दल की दबिश*
*बिना ई-अनुज्ञा पत्र 342 क्विंटल मक्का का परिवहन करते ट्रक पकड़ा, ₹37,900 का जुर्माना वसूला*
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश


पांढुरना। कृषि उपज के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से मंडी समिति पांढुरना के उड़नदस्ता दल ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर के मार्गदर्शन एवं भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति पांढुरना के निर्देशानुसार गठित उड़नदस्ता दल ने दिनांक 04 फरवरी 2026 को शाम 06:30 बजे क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भंदारगोंदी बायपास, नागपुर हाईवे पर वाहन जांच करते हुए ट्रक क्रमांक MH40CM9445 को रोका।
जांच के दौरान ट्रक में कृषि उपज मक्का कुल वजन 342.70 क्विंटल पाई गई, जिसका परिवहन बिना ई-अनुज्ञा पत्र किया जा रहा था। मामले में म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
प्रकरण विवरण
जानकारी के अनुसार ट्रक के माध्यम से बैतूल से नागपुर हाईवे मार्ग पर मक्का का परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण में विक्रेता का छिंदवाडा का बताया गया है। कुल मात्रा 342.60 क्विंटल दर्ज की गई।
जुर्माना वसूली का विवरण
मंडी समिति द्वारा नियमों के तहत संबंधित से कुल ₹37,900/- की राशि वसूल की गई, जिसमें—
5 गुना मंडी शुल्क: ₹24,416/-
निराश्रित शुल्क: ₹5,484/-
समझौता शुल्क: ₹5,000/- शामिल है।
दल के सदस्य रहे मौजूद
इस कार्रवाई में श्री राजाराम ऊईके (सचिव) सहित सुरेन्द्र कुमार ईड़पाचे, आलोक नागवंशी, रूपेश ढोके, दिलीप ठवरे एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
मंडी समिति ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन करने वालों पर भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि मंडी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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