बानसूर पुलिस ने सुनिल उर्फ टुल्ली हत्याकांड में एक और आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार किया है। अनिल यादव पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान को फरारी में सहयोग किया था और हत्या की योजना में शामिल था। इस मामले में पहले ही सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। अनिल यादव की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस इस मामले में और भी खुलासे करने की कोशिश कर रही है।
बहेड़ी में नकली ब्रांडेड कपड़ों की फैक्टरी का खुलासा CK, TOMMY HILFIGER, UNDER ARMOUR और HUGO BOSS के नाम पर तैयार हो रहा था नकली माल, दो ठिकानों से बड़ी मात्रा में कपड़े और ब्रांडिंग सामग्री बरामद बहेड़ी। कस्बे में नामी ब्रांडों के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर नकली कपड़े तैयार करने के खेल का पुलिस ने खुलासा किया है। शेखुपुर मोहल्ले में दो अलग-अलग ठिकानों पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने नकली ब्रांडेड टी-शर्ट, लोअर, लेबल, ब्रांडिंग सामग्री और सिलाई मशीनें बरामद की हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस ने दो फैक्टरियों के संचालकों समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक मुंबई निवासी विनायक घनश्याम बुलवाइकर नामी कंपनियों के नकली उत्पादों की जांच के लिए अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उनकी शिकायत पर 15 अगस्त को पुलिस टीम के साथ शेखुपुर मोहल्ले में जांच की गई। इस दौरान दो स्थानों पर संदिग्ध तरीके से नामी ब्रांडों के कपड़े तैयार किए जाने की पुष्टि हुई। एक ठिकाने पर सैकड़ों टी-शर्ट मिलीं पुलिस के अनुसार शेखुपुर वार्ड नंबर 24 स्थित एक कारखाने से करीब 505 CK, 501 TOMMY HILFIGER, 400 UNDER ARMOUR और करीब 400 HUGO BOSS की टी-शर्ट बरामद हुईं। मौके से सिलाई मशीन भी मिली। यहां कारखाने के संचालक के रूप में मोहम्मद साजिद खान का नाम सामने आया। इसके बाद वार्ड नंबर 25 स्थित इरशाद ट्रेडर्स पर कार्रवाई की गई। यहां से करीब 220 UNDER ARMOUR लोअर, 720 HUGO BOSS टी-शर्ट, करीब 1024 BOSS लेबल समेत अन्य ब्रांडिंग सामग्री बरामद होने का उल्लेख एफआईआर में है। यहां से भी सिलाई मशीन बरामद की गई। सोशल मीडिया पर असली बताकर बेचने का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तैयार किए जा रहे नकली कपड़ों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिये असली ब्रांड का माल बताकर प्रचारित और बेचने का प्रयास किया जाता था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों के पास संबंधित कंपनियों की ओर से कोई अधिकृत अनुमति नहीं थी। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद साजिद खान, शाने आलम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहेड़ी थाने में एफआईआर संख्या 0637/2026 दर्ज की गई है। मुकदमे में ट्रेड मार्क अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह को सौंपी गई है।
18/08/2026
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