
पलामू
*त्वरित विचारण के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी को 22 वर्षों का सश्रम कारावास*
पोक्सो अधिनियम से संबंधित नावा बाजार थाना कांड संख्या 16/2022 (पॉक्सो 47/2022), दिनांक 02.03.2022, धारा 376डी भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आज दिनांक 25 जून 2025 को माननीय न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-04, डालटनगंज, पलामू द्वारा त्वरित विचारण के तहत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया।
अभियुक्त सुरज कुमार भुईयाँ, पिता सुकन भुईयाँ, निवासी सोहदाग कला, थाना – नावा बाजार, जिला – पलामू को धारा 4/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹25,000 (पच्चीस हजार) रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 01 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
वादी के लिखित आवेदन उसकी पुत्री जब भंडार से अपने घर लौट रही थी, तभी अभियुक्त ने रास्ते में जबरन उसे पकड़ कर घसीटते हुए राहर के खेत में ले जाकर बलात्कार किया।
इस गंभीर कांड की जांच पदाधिकारी – पु०अ०नि० सुचीत राणा (थाना – नावा बाजार, जिला – पलामू) द्वारा गहनता से की गई, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
पलामू पुलिस जनपद में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को लेकर पूरी संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर रही है तथा ऐसे अपराधियों को न्यायिक दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पलामू ब्यूरो चीफ दिव्यांशु तिवारी जी की रिपोर्ट