A2Z सभी खबर सभी जिले कीLok Sabha Chunav 2024Uncategorizedअन्य खबरेमध्यप्रदेश

तहसीलदार और पटवारी को कारण बताओ सूचना जारी

कार्य में लापरवाही का मामला

राकेश सोनी/ सीधी मध्यप्रदेश

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

सीधी 14 जून 2024
उपखण्ड अधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी ने देवेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व निरीक्षक मंडल गिजवार, रामलाल सिंह राजस्व निरीक्षक मंडल मड़वास एवं पुष्पराज सिंह पटवारी हल्का बकवा तहसील मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

Related Articles

उन्होने बताया कि दिनांक 14 जून 2024 को सुबह 10.30 बजे से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मझौली द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारियों की सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों एवं अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आहुत की गयी थी। समीक्षा बैठक में उपरोक्त राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी बिना पूर्व सूचना के उपस्थित नहीं हुये हैं। साथ ही उनके क्षेत्रान्तर्गत सीमांकन तथा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। संबंधित का यह कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति मनमानी, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही को दर्शित करता है। नियत समय पर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

समाचार क्रमांक 70-888
————–

तहसीलदार मड़वास एवं नायब तहसीलदार वृत्त जोबा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

सीधी 14 जून 2024
उपखण्ड अधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी ने बालमीक प्रसाद साकेत नायब तहसीलदार वृत्त जोबा एवं संतोष कुमार अरिहा तहसीलदार तहसील मड़वास को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।

उन्होने बताया कि दिनांक 10 जून 2024 कलेक्टर द्वारा आहुत टी. एल. बैठक में आर.सी.एम.एस. पोर्टल में समीक्षा के दौरान संबंधित राजस्व न्यायालय में प्रकरणों के निराकरण की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही साईबर तहसील अंतर्गत प्राप्त आनलाईन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाता है। सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण कराने एवं उपखण्ड अधिकारी मझौली के न्यायालय द्वारा प्रेषित किये गये खसरा, नक्शा सुधार के प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन भेजे जाने में कोई रूचि न ली जाती है जो पदीय दायित्वों के प्रति मनमानी, स्वेच्छाचारिता व लापरवाही को दर्शित करता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को 03 दिवस के अंदर निराकरण करें। नियत समय पर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी

 

 

 

 

 

 

 

Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!