
भ्रष्टऔर अनुशासनहीन कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं, कार्यवाही होगी
राज्य कर विभाग में समूह ग और समूह घ के कर्मचारियों का ट्रांसफर 30 जून तक कर दिया जाएगा । 10 से 20 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा । भ्रष्ट और संदिग्ध आचरण वाले कर्मचारियों का ट्रांसफर जोन के बाहर नहीं किया जाएगा । साथ ही कार्रवाई भी शुरू की जाएगी । पदोन्नति न लेने वाले कर्मचारियों की पोस्टिंग किसी भी सूरत में सचल दल , एसआईबी या अन्य संवेदनशील विभागों में नहीं होगी । राज्य कर में अपर आयुक्त ( प्रशासन ) सुनील कुमार वर्मा ने विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है ।
कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी गई है । राज्य कर में लंबे समय से एक जिले में जमे कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा । जोन के अंदर और जोन से बाहर समूह ग कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे । ट्रांसफर सत्र खत्म होने के बाद ट्रांसफर केवल विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही होंगे । संदिग्ध चरित्र वाले कर्मचारियों की तैनाती किसी भी संवेदनशील पद पर नहीं की जाएगी । आदेश में कहा गया है कि भ्रष्ट , अनुशासनहीन और प्रतिकूल आचरण वाले कर्मचारियों का ट्रांसफर इसी आधार पर कर दिया जाता है । ट्रांसफर के बाद ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ न तो दंडात्मक कार्रवाई हो पाती है और न ही हरकतों में सुधार आता है , इसलिए इस बार ऐसे , कर्मचारियों से संवेदनशील जिम्मेदारी वापस ली जाएगी व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।