
पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना सेवरही पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 113/2017 धारा 498ए,304बी भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 15.03.2024 को अभियुक्त हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता साकिन हाता धुरिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी जनार्दन तिवारी व एडीजीसी सुनील कुमार मिश्रा (कोर्ट का नाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एडीजे 06, जनपद कुशीनगर), प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नरायण राय, पैरोकार का0 रणजीत यादव थाना सेवरही का सराहनीय योगदान रहा है।