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ताजमहल उर्स के संबंध में अगली सुनवाई होगी 2 अप्रैल 2024 हिंदू महासभा ने पुरातत्व विभाग पुलिस कमिश्नर महोदय से प्राप्त आरटीआई केस फाइल में शामिल करी अखिल भारत हिंदू महासभा ने माननीय न्यायालय में ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स कमेटी के द्वारा 6 फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी को उर्स का आयोजन किया गया था जिसको लेकर हिंदू महासभा ने सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन किया 2 फरवरी 2024 को कैस दाखिल करने के बाद आज माननीय न्यायालय आगरा में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मीना दिवाकर में संयुक्त रूप से कहा कि हम लोगों ने पुरातत्व विभाग आगरा एवं कमिश्नर महोदय आगरा को आईटीआई के जरिए जानकारी चाहि थी कि उर्स संबंधी कार्यक्रम किसकी अनुमति से ताजमहल के अंदर होता है और शाहजहां उर्स कमेटी द्वारा इसके आयोजन को लेकर प्रेस विज्ञप्ति अपने लेटर पैड पर भिजवाई जाती है और जब आगरा के अंदर धारा 144 लागू थी तो शाहजहां उर्स कमेटी और पुरातत्व विभाग ने क्या पुलिस कमिश्नर महोदय से कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली जिसके जवाब में पुरातत्व विभाग ने कहा कि किसी भी कमेटी को कोई अनुमति नहीं दी जाती कार्यक्रम करने के संबंध में और कमिश्नर महोदय ने कहा ना तो पुरातत्व विभाग न उर्स कमेटी ने कोई भी कार्यक्रम संबंधी अनुमति आवेदन थाना स्तर पर नहीं प्राप्त करी गई उसको लेकर आज हिंदू महासभा ने दोनों आरटीआई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और बड़ी कार्यवाही की मांग करी संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा की ताजमहल के अंदर उर्स का आयोजन पूर्ण रूप से गलत है तथा विभाग एवं उर्स कमेटी द्वारा 144 धारा का घोर उल्लंघन किया गया है निश्चित तौर पर विभाग एवं पुरातत्व कमेटी के खिलाफ 156/3 में कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कायम कराया जाएगा न्यायालय में संजय जाट मीना दिवाकर सौरभ शर्मा बृजेश भदोरिया अंकित चौहान मनीष पंडित जी विशाल कुमार मौजूद रहे

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