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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को दिलाई गयी 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना रामकोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 691/2013 धारा- 377 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को अभियुक्त मैनेजर पुत्र हदीस साकिन टेकुआटार आधियरा टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 35,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय व अभियोजन अधिकारी -SPP- 01. फूलबदन, 02. अजय गुप्ता (कोर्ट का नाम- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नं0-01 जनपद कुशीनगर), पैरोकार का0 यशवंत चौहान थाना रामकोला का सराहनीय योगदान रहा है।

 

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