

डिंडौरी जिले में निर्माण कार्य कराने वाले नियोजकों के लिए श्रम विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य है, अन्यथा कार्यवाही की जा सकती है।
श्रम विभाग के अनुसार निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने बताया कि श्रम सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्माण स्थल का पंजीयन, श्रमिकों की संख्या, स्थान (लोकेशन) सहित अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की जा रही है। इससे श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी भी संभव होगी।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने से कम से कम 30 दिन पहले संबंधित निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।
यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सूचना नहीं देता है, तो उसे तीन महीने तक का कारावास, या दो हजार रुपए तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि बिना पंजीयन के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दें। इससे श्रमिक कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।