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हमीरपुर:दंपत्ति के नाम से आवंटित राशन की दुकानों में एक निलंबित तो दूसरे से मांगा गया स्पष्टीकरण

रिपोर्टर राजकुमार हमीरपुर अखंड भारत 

मौदहा हमीरपुर। अलग-अलग ग्राम पंचायतों में दंपत्ति के नाम से आवंटित सरकारी राशन की दुकान में बीते रविवार को पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान दोनों राशन की दुकानों में काफी मात्रा में गेंहू, चावल, चीनी इत्यादि का भण्डारण पाया गया। राशन की दुकान में स्लोगन तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व सम्पर्क नंबर न लिखा होना तथा भण्डारण की मात्रा सूचना पट्ट में प्रदर्शित न करने को देख जांच पड़ताल करने आए पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय ने घटतौली आदि की आशंका जाहिर करते हुए पत्नी के नाम से आवंटित राशन की दुकान को निरस्त कर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने के साथ पति के नाम से आवंटित राशन की दुकान का स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर मांगा है। अन्यथा की स्थिति में नजदीकी कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का लिखित आदेश जारी किया है।

 

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मौदहा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सिजनौडा व भैंसता गांव में दंपत्ति के नाम से सरकारी राशन की दुकान आवंटित हैं। पति अब्दुल गनी के नाम से भैंसता तो पत्नी कुरैशा बानो सिजनौडा गांव की उचित दर विक्रेता है।

बीते रविवार को पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय अभय उपाध्याय ने दंपत्ति के नाम से आवंटित दोनों दुकानों का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान राशन की दुकानों में सरकारी आदेशानुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व सम्पर्क नंबर, रेट बोर्ड व भण्डारण पट्ट अद्यतन नहीं पाया गया साथ ही सूचना पट्ट प्रदर्शित न होने के साथ वन राशन वन नेशन सम्बंधित सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की गई थीं।जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दुकान में फोर्टिफाइड राइस सम्बंधित सूचना तथा विभागीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की सूचनाएं प्रदर्शित नहीं पाई गईं। आदेश में बताया कि भण्डारण रजिस्टर भी नहीं उपलब्ध कराया गया । दुकान में रखे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 18 बोरी व गेंहू 21 बोरी मौके पर पाया गया। आदेश में प्रदर्शित सारणी के माध्यम से कुरैशा बानो के नाम से आवंटित दुकान पर 4.251 किग्रा गेहूं अधिक तथा 0.371 किग्रा चावल कम मिलने का हवाला दिया गया है। भौतिक सत्यापन में उपलब्ध खाद्यान्न को देखते हुए घटतौली, कालाबाजारी करने का अंदेशा जताते हुए निलंबित करने का आदेश जारी करते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। इसी प्रकार भैंसता गांव में अब्दुल गनी के नाम से आवंटित राशन की दुकान के भौतिक सत्यापन में 0.58 क्विंटल गेंहू कम व 0.18 क्विंटल चावल के साथ 0.23 क्विंटल चीनी अधिक पाई गई है। भौतिक सत्यापन के दौरान विभागीय आदेशों को धरातल में लागू न करने पर अब्दुल गनी से भी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं कुरैशा बानो के नाम से आवंटित सिजनौडा उचित दर विक्रेता के स्थान पर उरदना गांव के उचित दर विक्रेता को नामित किया गया है।

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