
13 दिसम्बर को होगी इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत, आपसी समझौते से प्रकरणों का होगा निराकरण

कटनी (12 दिसंबर) – मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को किया जा रहा है।
लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, भू-अर्जन मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं अन्य सिविल मामलों का आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य प्रकरणो एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश श्री सुमित शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण किया जाएगा। साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद वाले मामले एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण जो न्यायालय तक अभी नहीं पहुंच पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।
क्रमांक- 5904/214