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पशुपालकों की मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में 20 नवंबर 2025 से

पशुपालकों की मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान में 20 नवंबर 2025 से

रिपोर्टर मनमोहन गुप्ता कामां डीग 9783029649

कामां – राजस्थान सरकार की ओर से पशुपलाको के लिए मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभइस वर्ष 20 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है !

कामां मोनिटरिंग डॉ पवन कुमार चौधरी के अनुसार राजस्थान सरकार की ओर से,पशुपालन विभाग के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 20 नवंबर 2025 से मंगला पशु बीमा योजना सत्र 2025 -26 शुरू हो रही हैं मंगला पशु बीमा योजना जो कि राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क योजना है, पिछली बार इस योजना का तरीका लॉटरी के माध्यम से था इस बार विशेष रूप से ध्यान देने की जो बात है,वह यह है कि जो पशुपालक अपने पशु का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेंगे या कर लेंगे तथा जिनका पिछली बार लौटरी के द्वारा नंबर नहीं आया था उनको पहले वरीयता दी जाएगी यानी कि उनका मंगल पशु बीमा पहले किया जाएगा आप अपने जन आधार कार्ड मैं जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसको एक बार उन्हें चेक कर लें की वही नंबर आपके बैंक खाते में होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको पंजीकरण तथा बीमा क्लेम लेने के समय ना हो क्योंकि जैसे ही योजना शुरू होती है वैसे ही आपको पंजीकरण शुरू कर देना है जिनका पंजीकरण पहले होगा उनका ही उस गांव में या वार्ड में, पहले बीमा किया जाए पंजीकरण आप स्वयं के एंड्राइड मोबाइल से, ई मित्र से, नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 12 डिजिट का टैग पशु के कान में लगेगा उसको नजदीक के उप केंद्र,पशु चिकित्सालय का जो भी स्टाफ है उसे उससे जरूर लगवा ले उसके बाद ऑनलाइन करवाए, इसके बाद आपके गांव में पशु चिकित्सा और बीमा एजेंट आएंगे शिविर लगाकर साथ ही साथ बीमा करेंगे!

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डॉ पवन चौधरी मॉनिटरिंग अधिकारी कामा ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दुधारू पशुओं का 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाता है। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिसमे बीमा कवरेज 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा, पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है
पात्रता राजस्थान के सभी गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और घोड़े मालिक
आयु सीमा:* 2 से 10 वर्ष (प्रजाति के अनुसार)
दावा प्रक्रिया:* पशु की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर दावा दायर करना होगा
दावा भुगतान:* 15 दिनों के भीतर बैंक खाते में सीधे भुगतान

*आपेक्षित दस्तावेज:*
– आधार कार्ड
– पशुधन पहचान पत्र
– बैंक खाता विवरण
– पशु की तस्वीर
– पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)

*पंजीकरण प्रक्रिया:*
1. निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाएं
2. आवश्यक दस्तावेज जमा करें
3. आवेदन प्रपत्र भरें
4. पशु का सत्यापन
5. बीमा कार्ड प्राप्त करें

नोट -21 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 01 दिसंबर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे !

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