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राशन कार्ड धारकों को बिना कटौती उपलब्ध कराया जाए राशन

राशन कार्ड धारकों को बिना कटौती उपलब्ध कराया जाए राशनः डी0एस0ओ0….

राशन के अतिरिक्त अन्य सामग्री लेने को विवश नहीं कर सकते डिपो संचालक :डी0एस0ओ0..

मोहम्मद अली मिर्ज़ा

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सहारनपुर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह राशन का वितरण किया जाता है जिसके अन्तर्गत कई डीलरों द्वारा मनमाने ढंग से राशन कार्ड धारकों से राशन कटौती किये जाने की शिकायतें खाद्य पूर्ति विभाग को मिल रही थी जिसके सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी प्लानिंग फुल प्रूफ है तथा कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, राशन कार्ड डीलरों के तोल बाट मशीन को ई-पोज मशीन से जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता के फिंगर प्रिंट के उपरान्त नियमानुसार उतना ही राशन मुहैया कराया जा रहा है तथा राशन प्राप्ति के उपरान्त उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नम्बर पर सन्देश के माध्यम से भी सूचना उपलब्ध करायी जाती है। इसके बावजूद भी यदि किसी उपभोक्ता का राशन काटा जा रहा है तो वह विभाग को सूचना दे सकता है सूचना सही पाए जाने पर डिपो संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ डिपो निरीक्षण के उपरान्त निलंबित जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर कुछ डिपों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गयी है तथा एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है। कुछ डीलरों ने स्वेच्छा से दिया त्याग पत्र जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कुछ डिपो संचालको द्वारा स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया गया है।राशन के साथ अन्य सामग्री खरीदने के लिये बाध्य नहीं उपभोक्ता जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण के समय अन्य सामग्री सरकार की ओर से डिपो होल्डरों की आय को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन सामग्री खरीदना उपभोक्ता की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपो संचालक उपभोक्ताओं को अन्य सामग्री खरीदने के लिये बाध्य नहीं कर सकते। डीलरों की कमीशन 90 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित डिपो धारकों को खाद्यान्न वितरण के बदले में 90 रुपये प्रति कुन्तल की दर से सरकारी राजस्व से कमीशन दिया जाता है इसके अलावा अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जनता सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण के लिये नियम तय किये गये है जिसके लिये जनता को जागरूक होना आवश्यक है। यदि कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना खाद्य व पूर्ति विभाग में की जा सकती है।

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