
मनोज कुमार चौहान की रिपोर्ट,,, (अखंड भारत न्यूज़)
धनबाद :रंगदारी के लिए बीसीसीएल की रेल साइडिंग में लाइन बिछाने के काम को बाधित करने के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने फैसला सुनाया।
अदालत ने नामजद आरोपी सांसद ढुलू महतो, आनंद शर्मा और रामेश्वर साव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फैसले के मद्देनजर सांसद सहित अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सांसद सहित अन्य के विरुद्ध रंगदारी के आरोप में बरोरा थाने में तीन अगस्त-2021 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने बीसीसीएल के सोनारडीह से शताब्दी माइंस तक रेल लाइन बिछाने के कार्य में लगी एजेंसी के पेटी कांट्रेक्टर मॉडर्न इंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक रियाज कुरैशी की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की थी।
प्राथमिकी में रियाज ने आरोप लगाया था कि दो अगस्त 2021 को साइडिंग पर काम चल रहा था। रामेश्वर महतो व आनंद शर्मा 10-12 लोगों के साथ कार्यस्थल पहुंचे और कहा कि विधायक जी (ढुलू महतो) बोले हैं कि काम बंद कर दो। कंपनी के मालिक को बुलाओ और मैनेज करो। बिना रंगदारी दिए एक इंच काम नहीं करने दिया जाएगा। जबरन काम का प्रयास किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिससे वहां काम बंद हो गया था। घटना की सूचना पर डीएसपी निशा मुर्मू व थानेदार नीरज कुमार दलबल के साथ कार्यस्थल पहुंचे, लेकिन तब तक काम बंद कराने वाले जा चुके थे। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सांसद ढुलू महतो, आनंद शर्मा व रामेश्वर साव के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दायर किया था। अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप साबित नहीं कर सका।