
पंतनगर यूनिवर्सिटी के तथाकथित प्रोफेसर का सनसनीखेज कारनामा
काशीपुर। आईटीआई थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा खुद को डीएम बताकर विधवा से साढ़े 19 लाख रुपए ठगे जाने का हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। धोखाधड़ी के इस खेल में तथाकथित डीएम की पत्नी भी पति के साथ हमसाज बताई गई। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के बारे में पुलिस को तहरीर देकर ओम कुंज विहार कॉलोनी कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी ज्योति बिष्ट पत्नी स्वर्गीय सुरेश सिंह बिष्ट ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। वर्ष 2023 में श्यामपुरम कॉलोनी थाना आईटीआई निवासी राघवेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र नित्यानंद मिश्रा से उनकी जान पहचान हो गई और एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। राघवेंद्र मिश्रा ने खुद को दम बताया। उसने बताया कि वर्तमान में वह पंतनगर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है लेकिन जल्द ही उसे डीएम के पद पर तैनाती मिल जाएगी। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता मजबूत होने पर राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि वह उनके बच्चों की सरकारी नौकरी लगवा देगा। आरोपी की राघवेंद्र मिश्रा ने कृषि दावों की एजेंसी दिलवाने, सरकारी नौकरी लगवाने व कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के नाम पर 19,80,279 लाख रुपए हड़प कर लिए। वर्ष 2024 में काम पूरा करने के नाम पर वह सात लाख रूपयों की और डिमांड करने लगा। बिष्ट दंपति ने जब असमर्थता जताई तो राघवेंद्र मिश्रा ने साफ कहा कि रकम न देने पर उसका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। इसी के बाद सदमे के कारण ज्योति बिष्ट का पति बीमार रहने लगा। बीते 15 जनवरी को ब्रेन अटैक आने पर नई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया। 25 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विधवा ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पति की मौत के बाद जब उसने राघवेंद्र से दी गई रकम वापस मांगी तो राघवेंद्र उसकी पत्नी प्रीति मिश्रा तथा गोद ली गई पुत्री अंशिका तिवारी द्वारा मुंह खोलने की एवज में मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई। विधवा ने कोर्ट को यह भी बताया कि राघवेंद्र उसकी पत्नी प्रीति तथा पुत्री अंशिका अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इन तीनों ने यूपी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर तमाम लोगों के साथ ठगी की है। पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर आरोपी दंपति के खिलाफ धारा 420 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी