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*गांजा तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा*

*गांजा तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा*

*गांजा तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल की सजा*

पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी मामले में पकड़े गए दो अभियुक्तों को अदालत ने 12-12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई। वर्ष 2022 में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक टाटा 709 वाहन से 3 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया था। वाहन उड़ीसा के सम्बलपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले की जांच सतबरवा थाना के पु०अ०नि० ऋषिकेश कुमार राय ने की थी।

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