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नागपुर

अंग्रेजो के समय से चल रहे तीन अपराधिक कानून अब 1 जुलाई से बदल जायेगे। दिसंबर 2023 मे संसद मे पारित नए कानून आज से लागू हो जायेगे। नए कानून मे न्याय संहिता भारतीय मानक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलायेगे। इन कानूनो के लागू होने के साथ ही इनमे शामिल धराऐ भी बदल जायेगी। नए कानून मे ठगी के लिए धारा 316 का इस्तेमाल होगा। पहले 420लगता था। हत्या के लिए 101धारा पहले 302 लगता था। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12दिसंबर 2023 को केंद्र सलकार ने लोकसभा संशोधित अपराधिक विधेयको को पेश किया दा। इन विधेयको को लोकसभा ने 20दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी दी। न्याय कानून से एक नई न्याय प्रणाली स्थपित होगी। पुलिस मे आनलाईन शिकायत दर्ज कराना मोबाईल के जरिए समन भेजना आदि शामिल होगा। नए कानून के अंदर अपराधिक मामलो मे फैसला मुकदमा पूरा होने के 45दिन के अंदर आयेगा। पहले 60दिन लगते थे। भारतीय दंड संहिता मे 511धराऐ मे अब 358 लह जायेगी। संशोधन मे 20 नए अपराध।शामिल किये गए। 33अपराधो की सजा बढाई गई। 83अपराधो मे जुर्माना की राशि बढाई गई। 23अपराधो मे न्युनतम सजा प्रावधान है।

AKHAND BHARAT NEWS

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