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सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक होगा मतदान

सिद्धार्थ नगर।लोकसभा क्षेत्र के डुमरियागंज में चुनाव की तिथि सामने आई गई। २५ मई को जनपद में मतदान होना है।मतदान के लिए क्या जरूरी है। इसके बारे में प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है। २५ मई को मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे। डुमरियागंज के लिए मतदान 25 मई को होना है। मतदान की अवधि प्रात: 07:00 बजे से सायं 06:00 तक निर्धारित है। जनपद में कुल 1604 मतदान केंद्र हैं। जिनमें 2178 मतदान बूथ स्थापित हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 1961845 है। जिसमें पुरुष मतदाता 1045086 है। महिला मतदाता 916618 है। 141 थर्ड जेंडर हैं। एवं एएसडी मतदाता 15551 है। जिन मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने की व्यवस्था है। उनमें 143 के सापेक्ष 138 मतदाताओं को उनके घर पर मतदान कराया जा चुका है। पांच मतदाता जनपद से बाहर हैं, इसलिए उन्हे मतदान नहीं कराया जा सका है।जनपद में हैं इतने हैं मॉडल बूथ

 

जनपद में 42 माडल बूथ, पांच महिला प्रबन्धित बूथ, पांच दिव्यांग प्रबंधित बूथ एवं पांच युवा बूथ स्थापित हैं। सभी बूथों पर पानी, बिजली, शौचालय, पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर, रैम्प व छाया की व्यवस्था की गई है।

 

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इतने मतदानकर्मी कराएंगे मतदान

 

जनपद में निर्वाचन की प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने के लिए 9596 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। कुल 30 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक-एक चिकित्सीय टीम तैनात की गई है। जिनके पास सभी प्रकार के इमरजेंसी मेडिकल किट उपलब्ध है। प्रत्येक बूथ पर एक आशा कार्यकर्ता को भी तैनात किया गया है। जिनके पास भी इमरजेंसी मेडिकल किट उपलब्ध है। हीट वेव से बचाव के लिए भी प्रत्येक बूथ पर मेडिकल किट का प्रबंध किया गया है। जनपद में कुल 69 क्रिटिकल केंद्र हैं। जिनमें 94 बूथ हैं तथा 32 वलनरेबुल बूथ हैं। 1102 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था है। 78 केंद्रों पर माइक्रो आब्जर्रवर लगाए गए हैं। 100 बूथों पर वीडियोग्राॅफी की व्यवस्था की गई है। सीसी कैमरे से होगी निगरानी

 

स्ट्रांग रूम पर निगरानी के लिए 22 कैमरे लगाए गए हैं। द्वितीय टीयर में की तैनाती प्रस्तावित है। मतगणना के दिन तीन टीयर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त तृतीय टीयर में जिला पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। स्ट्रांग रूम पर पर्यवेक्षण के लिए राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी भी तीन शिफ्ट आठ घंटे की प्रत्येक शिफ्ट में लगाई गई है। जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। मंडी स्थल पर स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता को नियत स्थान पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

 

 

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा

 

आधार कार्ड,मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट,

फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि शामिल है।मतदान के दिन अवकाश

 

मतदान दिवस पर जनपद में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिससे कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मतदान की तिथि पर मतदान केंद्रों के आसपास के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों और अधिकृत चुनाव, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को भले ही उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केंद्र या मतदान केंद्र के आसपास प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

 

 

क्या करें

 

हमेशा कतार में रहें और अपनी बारी का इंतजार करें।

 

हमेशा मतदान केन्द्र के अन्दर तथा आसपास शांति बनाए रखें।

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपना फोटो पहचान पत्र दिखायें। कैसे वोट करें, अनुदेशों का पालन करें। आपका वोट डलवाने वाली मतदान टीम से विनम्रतापूवज़्क व्यवहार करें।अपना वोट देने के उपरान्त मतदान स्थल से शांति पूर्वक बाहर आएं।क्या न करें

 

अपने वोट के बदले रिश्वत स्वीकार न करें। रिश्वत लेना अपराध है।किसी अन्य का वोट न डाले ऐसा करना अपराध है। चुनाव प्रक्रिया में कोई भी बाधा न पहुंचाएं, ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। मतदान सामग्री सहित ईवीएम, वीवीपैट की क्षति अथवा छेड़छाड़ न करें। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। मतदान कर्मियों द्वारा किए जा रहे निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न न करें। आपको जेल जाना पड़ सकता है। मतदान स्थल पर कूड़ा फेंकना या थूकना अपराध है।

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