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भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदान अवश्य करें-शिवानी जैन एडवोकेट

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदान अवश्य करें-शिवानी जैन एडवोकेट

ऑल ह्यूमन सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने सभी मतदाताओं से लोकतन्त्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपना मतदान करने का आह्वान किया है। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर शत-प्रतिशत मतदान कर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभायें। उन्होंने कहा कि नागरिक समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं के संवाहक हैं। मतदाताओं के सक्रिय सहभागिता से ही लोकतंत्र परिष्कृत और समृद्ध बनता है। मतदान से लोकतांत्रिक परम्परा को और अधिक समृद्ध बनाने और संवैधानिक कर्त्तव्य निभाने का एक और अवसर मिला है।

थिंक मानवाधिकार संगठन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर डॉ कंचन जैन ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं।

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भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है।

मां सरस्वती शिक्षा समिति के प्रबंधक डॉ एच सी विपिन कुमार जैन, संरक्षक डॉक्टर आरके शर्मा, निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चौधरी एडवोकेट आलोक मित्तल एडवोकेट,ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, बृजेश शुक्ला एडवोकेट, राकेश दक्ष एडवोकेट, शार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी डॉ एच सी अंजू लता जैन, बीना एडवोकेट आदि ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र, बैंक या डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य निजी संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जाॅब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची, बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय या विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र और फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

शिवानी जैन एडवोकेट

डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ

AKHAND BHARAT NEWS

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