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एफआईआर के बाद तुरंत पॉक्सो पीड़िता की जांच कराएं : हाईकोर्ट इलाहाबाद

एफआईआर के बाद तुरंत पॉक्सो पीड़िता की जांच कराएं : हाईकोर्ट इलाहाबाद

हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पॉक्सो पीड़िता की मेडिकल व उम्र निर्धारित करने वाली जांच तुरंत कराई जाए । पीड़िता की उम्र निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 – ए के तहत बिना देरी के न्यायालय में प्रस्तुत की चाहिए । साथ ही कहा कि महानिदेशक ( स्वास्थ्य ) , उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर विधिवत प्रशिक्षित हो । इस आदेश की एक प्रति डीजीपी अनुपालन के लिए व महानिदेशक ( स्वास्थ्य ) , उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को सूचित करने का आदेश दिया । न्यायमूर्ति अजय भनोट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई । इस दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने सरकार का अपना पक्ष रखा ।

AKHAND BHARAT NEWS

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