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भारी माल वाहक वाहनों आवागवन प्रतिबंधित

सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है निर्णय

राकेश सोनी /सीधी मध्यप्रदेश                                *भारी एवं मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित*कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी भारी एवं मालवाहक वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन निम्नानुसार मार्गों में दिनांक 19.03.2024 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 20.03.2024 की रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया गया है –

– चुरहट से सीधी की ओर आने वाले वाहन
– मझौली से सीधी की ओर आने वाले वाहन
– कमर्जी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
– टिकरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन
– बहरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन

उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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यह आदेश निर्धारित दिनांक व समय तक प्रभावशील रहेगा।

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