
दीपक शर्मा संवादाता
आरोपी को आजीवन कारावास
चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में उत्कृष्ट अनुसंधान आधार पर हुई सजायाबी
अलीराजपुर पुलिस द्वारा हत्या के गंभीर प्रकरण में प्रभावी एवं वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए आरोपी को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।प्रकरण के अनुसार आरोपी कलमसिंह पिता भारतीय रावत, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम रामसिंह की चौकी, झुगरिया मोवड़ा फलिया, थाना आलीराजपुर द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2025 को अपने पिता भारतीय रावत, उम्र 57 वर्ष की हत्या कर दी गई थी। आरोपी अपने पिता द्वारा उसे जमीन का हिस्सा बराबर नहीं दिए जाने की बात से नाराज था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने घटना दिनांक को अपने पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी।घटना के संबंध में थाना आलीराजपुर पर अपराध क्रमांक 500/2025, धारा 109(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा घटना से संबंधित साक्ष्यों को संकलित करते हुए गवाहों के कथन एवं अन्य आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।उक्त प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक सोनू सितोले द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण करते हुए प्रभावी अनुसंधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रकरण की सुनवाई माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय आलीराजपुर मे हुई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी कलमसिंह को दोषसिद्ध पाया गया तथा उसे आजीवन कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय 10 अगस्त 2026 को पारित किया गया।इस प्रकरण में आरोपी को कठोर सजा दिलाने में थाना आलीराजपुर पुलिस एवं विवेचक निरीक्षक सोनू सितोले द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर रघुवंश सिंह भदोरिया द्वारा कहा गया कि अलीराजपुर पुलिस द्वारा गंभीर एवं जघन्य अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है

