
डिंडौरी : 12 फरवरी, 2026
वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों, सामुदायिक वन अधिकारों तथा धारा 3(1) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की मान्यता विषय पर जिला पंचायत सभागार में क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में भोपाल से आए विषय विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
प्रशिक्षण के दौरान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, सामुदायिक वन अधिकारों की प्रक्रिया, ग्राम स्तरीय समितियों की भूमिका एवं वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही अधिकारों की मान्यता एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं एवं समन्वय पर भी विशेष जोर दिया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता का विकास कर वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रैनर राहुल श्रीवास्तव, मोहित महाजन और गौरव शर्मा सहित एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीओ फॉरेस्ट डिंडौरी, शहपुरा, गाड़सरई, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राजेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।