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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का संबल

प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक

*प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का संबल*
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
पांढुर्णा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, पांढुर्णा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने की। इस दौरान संबंधित विभागों को योजना के बेहतर संचालन एवं अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।


योजना की पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक EPFO, ESIC एवं NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।


किन श्रमिकों को मिलेगा लाभ
योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ईंट-भट्ठा श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, कृषि श्रमिक, मछुआरे सहित अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र हैं।
पंजीयन के माध्यम
पंजीयन हेतु श्रमिक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल maandhan.in के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
प्रशासन द्वारा जिले के समस्त पात्र असंगठित श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अपने सुरक्षित भविष्य के लिए योजना में शीघ्र पंजीयन कराकर लाभ प्राप्त करें।

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