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देवास जिले में आबकारी विभाग ने सोनकच्‍छ में कार से अवैध मदिरा जप्‍त कर प्रकरण दर्ज किया

देवास जिले में आबकारी विभाग ने सोनकच्‍छ में कार से अवैध मदिरा जप्‍त कर प्रकरण दर्ज किया
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जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 04 लाख 63 हजार 240 रुपए

देवास जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग दल द्वारा वृत्त सोनकच्छ में वाहन चैकिंग के दौरान अवैध मदिरा का परिवहन करते हुए एक कार से 48 केन विदेशी मदिरा बियर एवं 100 पाव देसी मदिरा प्लेन के जब्त कर चालक राजेंद्र निवासी सोनकच्छ को गिरफ्तार कर एक प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत दर्ज किया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 04 लाख 63 हजार 240 रुपए है।

कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक निधि शर्मा, आबकारी आरक्षक विकास गौतम, दीपक तटवाड़े शामिल थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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