A2Z सभी खबर सभी जिले कीअशोक नगर

लोकसभा निर्वाचन के दौरान स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध —

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जन प्रतिनिधियों (अशासकीय पदाधिकारियों) के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से पूर्णतः वर्जित किया गया है।

Related Articles
Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!