A2Z सभी खबर सभी जिले कीUncategorizedअन्य खबरे

उज्जैन मासूम बालिका को लालच देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 3 धाराओं में अलग-अलग सजा

मासूम बालिका को लालच देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को 3 धाराओं में अलग-अलग सजा

9 माह में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अर्थदंड की भी लगाया उज्जैन:9 माह पहले मुज्जमिल मस्जिद के पास सम्राट नगर विराट नगर में रहने वाले अधेड़ ने 9 वर्षीय बालिका को चीज के पैसे का लालच देकर अपने घर ले जाने के बाद दुष्कर्म किया था। चिमनगंज पुलिस ने मामले में अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 9 माह में फैसला सुनाते हुए आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष से अधिक का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि चिन्हित एवं जघन्य, सनसनीखेज अपराध में कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012 ) षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी युसूफ उर्फ नवाब को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 की धारा 7 सहपठित धारा 8 एवं धारा 5- एम सहपठित धारा 6 तथा धारा 506 भा.द.वि. में क्रमश: 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 4000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

यह था मामला

थाना चिमनगंज मंडी में 8 मई 2023 को आरोपी युसूफ उर्फ नवाब द्वारा फरियादिया की नाबालिक लड़की उम्र 9 साल को चीज लेने के लिए पैसों का लालच दिखाकर अपने घर में ले लाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार किया व माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी युसूफ उर्फ नवाब पिता याकूब खान जाति पठान उम्र 45 साल निवासी मुज्जमिल मस्जिद के पास सम्राट नगर, विराट नगर को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधानपूर्ण कर चालान न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 37/2023 पर प्रस्तुत किया जाकर कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट 2012)/अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में विचारण किया गया। जिसकी 9 माह सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युसूफ उर्फ नवाब को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई।

Related Articles

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!