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जिला परिवहन अधिकारी अशोकनगर ने बताया कि पंजीकृत वाहनों पर शासन के नियमानुसार वाहनों में हाई नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। वाहन स्वामी अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाईन/ शोरूम के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर बनवाकर वाहन में लगावें। कार्यालय में किसी भी वाहन के कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट की फीस की रसीद लगाना/वाहन में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट का लगा होना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। चेंकिग के दौरान यदि वाहन बिना हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के पाया जायेगा तो वाहन के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जायेगी।