
जैसलमेर
जिले में खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए खाद्य अनुज्ञा पत्र( लाइसेंस) लेना अनिवार्य है , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल बुनकर ने बताया कि खाद्य अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस एवं नवीनीकरण) बनवाने हेतु 12 फरवरी 2024 सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सम में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशना राम कड़वासरा ने बताया कि संबंधित क्षेत्र के समस्त खाद्य कारोबार कर्ता जिनका खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं बना हुआ है या नवीनीकरण करवाना है वे फोटो, आधार कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित कैंप स्थल पर उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं