A2Z सभी खबर सभी जिले कीउत्तर प्रदेशहमीरपुर

हमीरपुर में सड़क किनारे खड़े वाहनों पर सख्ती, 5 होल्डिंग स्थल चिन्हित

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट

हमीरपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जनपद के राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों समेत प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में कुल 5 होल्डिंग स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जहां आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को सुरक्षित खड़ा कराया जाएगा।

अधिसूचना में बताया गया है कि एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसी को देखते हुए खराब, दुर्घटनाग्रस्त या बिना वजह खड़े बस, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत अन्य वाहनों को निर्धारित होल्डिंग स्थलों पर शिफ्ट कराया जाएगा।

Related Articles

अनावश्यक पार्किंग करने वालों पर होगी कार्रवाई, परिवहन व पुलिस विभाग ने जारी की अधिसूचना

प्रशासन ने सभी वाहन स्वामियों और चालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों को सड़क किनारे अनावश्यक रूप से खड़ा न करें। जरूरत पड़ने पर केवल चिन्हित होल्डिंग स्थलों का ही उपयोग करें।

नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई वाहन सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ा पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 112/177 के अंतर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी/चालक की होगी।

यह अधिसूचना जनहित एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!