

डिंडौरी कार्यालय सहायक संचालक उद्यान विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी राकेश कुमार धुर्वे को अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार राकेश कुमार धुर्वे 04 अप्रैल 2025 से लगातार अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। इस संबंध में उन्हें पूर्व में भी कई बार कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, किन्तु उनके द्वारा न तो कार्य पर उपस्थिति दी गई और न ही किसी प्रकार का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।
कार्यालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना अनुमति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहना म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध है तथा इसे कदाचार की श्रेणी में माना जाता है।
उक्त प्रकरण में कर्मचारी को 15 दिवस के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर अनाधिकृत अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।