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अवैध संचालन पर सख्ती: जमशेदपुर की दो शस्त्र दुकानों पर रोक, अनुज्ञप्तिधारकों को एक सप्ताह में शस्त्र वापस लेने का निर्देश

जमशेदपुर।

जिला जनसंपर्क कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 907/2025 (दिनांक 24 दिसम्बर 2025) के अनुसार जिले में संचालित दो शस्त्र दुकानों के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार Premier Arms Corporation, आकाशदीप प्लाजा, गोलमुरी, जमशेदपुर तथा A.T. Daw & Co. Arms and Ammunition Dealers, भरूचा मेंशन, रीगल बिल्डिंग, बिष्टुपुर—इन दोनों दुकानों के पास वर्तमान में सक्रिय/वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति उपलब्ध नहीं है। इस कारण अगले आदेश तक इन दुकानों में शस्त्रों एवं कारतूसों के क्रय–विक्रय, मरम्मत, सुरक्षा हेतु जमा करने तथा नए भंडारण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इन दुकानों को सील किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों को सूचित किया है कि जिनका शस्त्र उपर्युक्त दुकानों में मरम्मत या सुरक्षा कारणों से जमा है, वे एक सप्ताह के भीतर अपना शस्त्र संबंधित दुकान से वापस प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि के बाद शस्त्र नहीं लेने की स्थिति में इससे संबंधित समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारक की स्वयं की होगी।

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प्रशासन ने आमजन एवं शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

— आनंद किशोर

ब्यूरो चीफ, अखंड भारत न्यूज़

ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन

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