
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के मध्यनजर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के दूसरे दिन गुरूवार को 117 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 22 फर्मों पर तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर 58 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर मौके पर ही नोटिस जारी कर 218500 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रत करने का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उनकी शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा एवं सही माप—तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन पर दर्ज एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श, सलाह एवं मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है।