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पटवारी को मिला सश्रम कारावास

5000 हजार रुपए का अर्थ दंड

पटवारी को मिला सश्रम कारावास
कटनी। पटवारी को काम के बदले रिश्वत मांगना मंहगा पड़ गया है अदालत ने इस मामले में पटवारी को सख्त सजा सुनाते हुए चार वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है पटवारी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
यह सजा न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी थाना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन जबलपुर मध्यप्रदेश के कारवाई पर सजा सुनाई गई।
इसमें आरोपी पटवारी जय कुमार चौधरी को धारा ७(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में ४वर्ष का सश्रम कारावास व ५००० हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।
प्रार्थी राम मोहन शर्मा निवासी पटवारा पोस्ट कैलवारा कला जिला कटनी मध्यप्रदेश ने १५ अक्टूबर २०१९ को एस पी लोकायुक्त के समझ लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था।इस आवेदन पर उसने स्वयं को ग्राम पटवारा पोस्ट कैलवारा कला निवासी बताया था इसमें अपनी पत्नी मधु शर्मा के नाम से ग्राम पटवारा पोस्ट कैलवारा खसरा नंबर २२२/०५,३५९/०३ कुल रकबा ०,३९० हेक्टेयर जमीन क्रय करना बताया था इसके नामांतरण का आदेश एस डी एम मुडवारा ने दिनांक १४ अगस्त २०१९ को आवेदक के पक्ष में किया गया था।
उसी जमीन की ऋण पुस्तिका वा कम्प्यूटर में नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में फरियादी अभियुक्त जय कुमार चौधरी से मिला था अभियुक्त ने फरियादी से काम के एवज में २५००/०० रुपए की मांग की गई थी इसके बाद इस सम्बन्ध में २२ अक्टूबर को ट्रेप कारवाई की गई इस प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने की।

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