
आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद जांच के दौरान अवैध पाई गई पैथोलॉजी लैब को सील करने के बाद अब उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने लैब संचालक के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।
मामला मुरादाबाद जनपद के कांठ तहसील क्षेत्र का है। यहां के गांव रसूलपुर चौहरा में एमएस पैथोलॉजी लैब के अवैध रूप से संचालित होने और इसमें लोगों के जीवन से खुला खिलवाड़ करने की शिकायत गांव के ही रहने वाले हर्ष वर्धन मौर्य ने आईजीआरएस पोर्टल पर की थी। जिसके बाद 14 जून 2024 को मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद डॉ. कुलदीप सिंह के निर्देश पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। इस दौरन पैथोलॉजी लैब अवैध पाई गई थी। जिसका कोई भी रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय से नहीं कराया गया था। यहां लैब संचालक मोहम्मद मुर्तजा नाम युवक गैरहाजिर मिला था। लैब में अन्य कई खामिया भी मिलने पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने लैब को सील कर दिया था। इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी मुरादाबाद डॉ. कुलदीप सिंह के निर्देश पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने लैब संचालक मोहम्मद मुर्तजा के खिलाफ छजलैट थाना पुलिस को तहरीर देकर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 (2) और 15 (3) में एफआईआर दर्ज कराई है।