आरटीआई में सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर भेजी प्रथम अपील
ग्राम पंचायत मलवानी का मामला।

āùúhttp://(मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़,राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाएं जाने पर आवेदक द्वारा अपीलार्थी के रूप में प्रथम अपील लोकसूंचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत मालवानी को भेजी गई हैं। आवेदक ने प्रथम अपील में लिखा है कि आवेदक द्वारा दिनांक 25.04.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत लोकसूंचना अधिकारी एवम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मलवानी से सूचना चाही थी कि ग्राम सरपंच मलवानी की पद स्थापना से लेकर आज दिनांक तक ग्राम पंचायत स्तर पर करवाए गए विकास कार्यों,निर्माण कार्यों के लिए खरीद की गई निर्माण सामग्री सीमेंट,बजरी,क्रेशर,रेती, सरिया,ईंट आदि के बिलों की प्रमाणित प्रतियां प्रेषित करवाएं। सूचना रोकते हुए लोकसूचना अधिकारी एवम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मलवानी ने लोकसूचना पत्र 24/25/02/16.05.2024 जारी करते हुए लिखित कथन किया हैं कि आवेदक द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र में सूचना किस से संबंधित,किस दिनांक के दस्तावेज की प्रतिलिपि चाही गई है,का स्पष्ट अंकन नही है आदि आदि। साथ ही लिखा है कि अस्पष्टता के कारण सूचना दी जानी संभव नहीं हैं,साथ ही लिखा हैं कि सूचना की विशिष्टता व दिनांक का अंकन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही लिखा है कि सूचना से असंतुष्ट होने पर सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी को प्रथम अपील करने का प्रावधान हैं। अपीलार्थी ने प्रथम अपील में निवेदन किया है कि सूचना सुस्पष्ट है,प्रथम आवेदन में आवेदक ने मांग की है कि सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी की पद स्थापना से लेकर आवेदन की दिनांक तक ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा पंचायत स्तर पर करवाए गए विकास कार्यों,निर्माण कार्यों के लिए खरीद की गई निर्माण सामग्री के बिलों की प्रमाणित प्रतियां प्रेषित करवाएं। अपीलार्थी ने प्रथम अपील में लिखा है कि खराब मंशा के चलते लोकसूंचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना रोकी गई हैं। अपीलार्थी ने प्रथम अपील मंजूर कर समस्त सूचनाएं निशुल्क उपलब्ध करवाने के मांग की हैं।