
भीलवाड़ा, 20 मई। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाये जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान“ के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा दल द्वारा मैसर्स वन्दना ट्रेडर्स, जैन ज्योति कॉलोनी से घी के 2 नमूने लिये तथा घी में मिलावट की शंका होने से 475.5 लीटर घी सीज किया गया। सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पैकिंग मटेरियल फूड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया की खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।