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अवैध शराब तस्कर मय चार पहिया वाहन के दस्तयाब

अवैध शराब तस्कर मय चार पहिया वाहन के दस्तयाब

                        श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आशुतोष गुप्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना (देहात ) श्री विक्रम सिंह कुशवाह के निर्देशन में एवं एसडीओपी0 महोदया नागौद श्रीमती विदिता डागर ( IPS ) के द्वारा आगे बढते कदम युवा नशा निवारण कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके तहत अनुभाग के सभी थाना क्षेत्रों को नशा मुक्ति की दिशा में ले जाने के लिये कदम बढाये जा रहे हैं जिस हेतु मादक पदार्थों की खेती, परिवहन, वितरण एवं सेवन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है । युवा पीढी ही हमारा भविष्य है और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें मादक पदार्थों जैसे कि शराब , गांजे, अफीम कोरेक्स इत्यादि के सेवन से बचायें । इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये थाना प्रभारी नागौद अशोक पाण्डेय के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई –  

                              दिनाँक 13/05/2024 को समय करीब 22.00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति झोला में अवैध नशीली कफ सिरप लिये सतना तरफ से एक ट्रक में बैठकर सिंहपुर चौराहा में उतरकर इन्द्रानगर नागौद तरफ बिक्री करने हेतु जा रहा है । मुखबिर सूचना की तस्दीकी हेतु हमराही स्टाफ एवं साक्षी के मुखबिर के बताये हुये स्थान पानी टंकी के पास पहुचे कि मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति से नाम पता पूछा गया जो अपना नाम राजेश मिश्रा पिता रामानुज मिश्रा उम्र 39 वर्ष निवासी पुरवा तरौहां थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट उ0प्र0 हाल मझगवां जिला सतना का होना बताया जिसे मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए संदेही राजेश मिश्रा के हाथ में लिये बाजारू झोला को खुलवाकर चेक किया गया तो झोला के अंदर नशीली कफ सिरप विंग्स बायोटच एएलपी आनरेक्स कम्पनी की 25 नग शीशी कीमती 4250 रुपये का होना पाया गया । उपरोक्त संदेही से इतनी मात्रा में नशीली कफ सिरप रखने के संबंध में वैध कागजात चाहा गया जो कोई दस्तावेज का होना नही बताया । आरोपी राजेश मिश्रा का यह कृत्य अपराध धारा 8बी, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम 1949 के तहत दण्डनीय पाये जाने से 25 नग शीशी नशीली कफ सिरप विंग्स बायोटच एलएलपी आनरेक्स कम्पनी की कीमती 4250 रुपये मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जे पुलिस लिया जाकर आरोपी राजेश मिश्रा पिता रामानुज मिश्रा उम्र 30 वर्ष निवासी पुरवा तरौहां थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट उ0प्र0 हाल मझगवां जिला सतना को गिरफ्तार कर वापसी पर थाना नागौद में अपराध क्रमांक 348/24 धारा 8बी, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम 1949 कामय कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया ।  

जप्त मशरुका- की 25 नग शीशी नशीली कफ सिरप कीमती 4250 रुपये की । 

सराहनीय भूमिका – उनि. रामसुरेश अहिरवार ,प्रआर. अर्पित सेन , मुनेश सिंह , आर.संजय सिंह , अमित सिंह खैरवार,प्रदीप कुशवाहा एवं प्रआर.चा. धनेन्द्र दाहिया

AKHAND BHARAT NEWS

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