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*इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लायसेंसी हथियार धारकों के लिए कोर्ट से बड़ी राहत।* हाईकोर्ट ने कहा-चुनाव के समय में हथियार जमा नहीं कराया जा सकता। जनरल ऑर्डर के जरिए सबके हथियार जमा नही करा सकता प्रशासन। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके हथियार जमा करा लेता है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है।

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