विश्राम भवन / विश्राम गृह आरक्षित रखने संबंधी आदेश जारी —

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 04 गुना के अतर्गत विधानसभा क्षेत्र 032अशोकनगर (अजा) 033 चंदेरी, 034 मुंगावली के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा विश्राम भवन / विश्राम गृह आरक्षित रखने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनैतिक दलों से संबंधित व्यक्ति मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि चुनाव प्रचार के कार्य से शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस,रेस्ट हाऊस में चुनाव प्रचार अथवा राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। पात्रता अनुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है।
जारी आदेशानुसार इस हेतु उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर उन्हें विधिवत् रसीद दी जायें। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जावें।खाना इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जावें। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जावें। एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें आंगतुक का नाम, पता, यात्रा का प्रयोजन ली गई राशि इत्यादि समस्त ब्यौरा हो। जिला मुख्यालय पर शासकीय / अर्द्धशासकीय, गेस्ट हाऊस, रेस्ट हाऊस आफीसर मैस इत्यादि का आरक्षण जिला सत्कार अधिकारी एवं अन्य स्थानों पर उस क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायें। यह ध्यान रखा जाये कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों व प्रेक्षक के लिये कमरे सदैव आरक्षित रखे जायें। इसके उपरान्त यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित किया जा सकता है।