
सुमिता शर्मा चंद्रपुर महाराष्ट्र:
पुणे की घटना के बाद चंद्रपुर जिले में शराब बिक्री और लाइसेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. लाइसेंसधारी व्यवसायियों को शराब बेचते समय सभी नियम एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। अन्यथा कलेक्टर विनय गौड़ा ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है ।
जिले में बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री होती है. हालाँकि, कई बार नियम टूट जाता है। इसलिए शराब विक्रेताओं द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. दिलचस्प बात यह है कि जिला प्रशासन इस पर नजर रखने जा रहा है.
यह निर्देशित किया जाता है कि एफएल-3 लाइसेंस धारक किसी भी प्रासंगिक खुदरा शराब उत्पाद लाइसेंस से 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब नहीं बेचेंगे। परमिट समय का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लाइसेंस की अवधि सुबह 11:30 बजे से रात 11:30 बजे तक ही बढ़ाई जानी चाहिए।
शराब का सेवन करने के लिए लाइसेंस आवश्यक शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति के पास शराब का सेवन करने का लाइसेंस होना आवश्यक है। लाइसेंसशुदा परिसर में कोई असामाजिक तत्व, गुंडागर्दी पाए जाने पर पुलिस को सूचित किया जाए।
सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य: ग्राहकों के आने-जाने पर नजर रखने के लिए लाइसेंस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। अनुमोदित परिसर की क्षमता से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रतिष्ठान के अंदर सामने की ओर लाइसेंस कक्ष के लाइसेंस के कार्य समय के संबंध में एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए। कलेक्टर विनय गौड़ा ने निर्देश दिए कि इन मामलों का सख्ती से पालन कराया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश जिलाधिकारी विनय गौडा जी सी द्वारा दिए गए है ।