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*सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई

*सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई

*मनोज कुमार शर्मा मैनपुरी*

मैनपुरी में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

मैनपुरी कोतवाली इलाके के रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 2014 में उसकी बेटी रात 9 बजे खेतों की तरफ गई थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी विकास यादव, प्रदीप यादव, दयाशंकर यादव ने उसकी बेटी को पकड़ कर तमंचे के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म

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किया। वह बेहोशी की अवस्था में मिली थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौका-ए-वारदात से भाग निकले थे। जिसका मुकदमा कोतवाली में दर्ज किया गया था।

जिसकी जांच कर पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल की।मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पोक्सो एक्ट की अदालत में हुई। जिसमें सबूत और गवाहों की गवाही से आरोपियों को दोषी पाया गया। जिसमें आरोपी विकास, प्रदीप और दयाशंकर को अदालत में दोषी पाते हुए उनको 20-20 साल सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कड़ी पैरवी की थी।

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