A2Z सभी खबर सभी जिले कीUncategorizedअन्य खबरेमहाराष्ट्र

नागपुर

15 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी कर सकते है बदलाव

ज्ञात हो कि जन्म-मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969की धारा 144 व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु पंजीयन 2000नियम क्रमांक 10अनुसार जन्म पंजीयन मे जन्म की तारीख से लेकर 15 वर्ष तक आयु तक नाम दर्ज कराने का प्रावधान है। इस नियम के कारणवश आयु सीमा निकल जाने पर नाम व अन्य बदलाव मे परेशानी होती थी। इसी को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन राजपत्र प्रकाशित कर 27 अप्रेल 2026तक बच्चो का नाम दर्ज कराने की सहूलियत दी।संबंधित राजपत्र को आधार मानते हुए मनपा ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र विभाग ने नियम लागू कर दिये है।इस नये नियम से शहर वासियो को लाभ मिल सकेगा। नागरिक गण संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय से इस विषय मे और अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते है।

Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!