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जनसुचना अधिकारी ने नहीं दी सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी 

सरसींवा, पेंड्रावन! जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अधीनस्थ ग्राम पंचायत पेंड्रावन के आवेदक श्री मनोज कुमार बघेल ने दिनांक 20/01/2022को सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेंड्रावन पंचायत से जानकारी मांगी थी, लेकिन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत पेंड्रावन जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के द्वारा आवेदक को जानकारी नहीं दिया गया था! इसके सम्बन्ध में कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ से दिनांक 28/02/2022 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमे उल्लेख था कि जनसुचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत पेंड्रावन 3 दिवस के भीतर आवेदक को चाही गईं जानकारी प्रदान कर कार्यलय को सूचित करें,लेकिन जनसुचना अधिकारी एवं सचिव के द्वारा इस आदेश का अहवेलना करते हुए आवेदक को दिनाँक 21/02/2024 तक जानकारी नहीं दिया गया हैं!इस प्रकार ऐसा करके जनसुचना अधिकारी एवं सचिव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन करते हुए एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया हैं!आवेदक के द्वारा राज्य सुचना आयोग से जानकारी प्रदान कराने के लिए अपील किया गया हैं!

AKHAND BHARAT NEWS

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