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सुप्रीम कोर्ट ने कहा – डिप्टी सीएम को कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं, यह एक ओहदा है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – डिप्टी सीएम को कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं, यह एक ओहदा है

महासमुन्द/नईदिल्ली/ रायपुर। देश के अलग-अलग राज्यों में डिप्टी सीएम पद लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक ओहदा है, डिप्टी सीएम को कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं है
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के बाद बीजेपी सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसी तरह के देश के कुल 14 राज्यों में 26 उपमुख्यमंत्री हैं।

सोमवार को राजनीतिक दल पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की ओर से की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य में डिप्टी सीएम की स्थापना संविधान के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये सिर्फ एक ओहदा है, जो वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं है।

AKHAND BHARAT NEWS

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