
छपरा बिहार से डॉ देशराज विक्रांत की रिपोर्ट
छपरा, 22 अप्रैल 2026: जिले में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन समय में आंशिक प्रतिबंध लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, कक्षा V तक (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र सहित) की कक्षाएं सुबह 11:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी, जबकि कक्षा VIII तक की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन का यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर बढ़ते तापमान के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यह आदेश 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 28 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। इस अवधि में सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें और आदेश का सख्ती से पालन करें।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों—जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों—को आदेश के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, जनसंपर्क पदाधिकारी को इस आदेश की जानकारी आमजन एवं मीडिया तक शीघ्र पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखने हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें।
