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दुर्घटना में 50 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति का न्यायालय ने दिया आदेश



अखंड भारत न्यूज सचिन सोनी शाजापुर

ग्राम रोलाखेडी निवासी कपिल सोनी की सडक दुर्घटना में हुई मौत के मामले में न्यायालय ने क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश पारित किया अभिभाषक विष्णु राठौर ने बताया की दिनांक 11/05/2023 को सुबह 06:30 से 07:30 के बीच आवेदिका दीपिका का पति कपिल सोनी अपनी मोटरसाइकिल से अपने ग्राम रोलाखेडी से विदिशा अपने कर्तव्य स्थल पर जा रहे था जैसे ही बरखेडी बोदर कट प्लाइंट के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही टियागो कार के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चला कर मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे आवेदिका दीपिका के पति को सिर में व शरीर में गंभीर चोट आई थी और इलाज के दौरान आवेदिका के पति कपिल सोनी की मृत्यु हो गई थी जिसका क्षतिपूर्ति दावा अभिभाषक विष्णु राठौर, विकास कुमार, धारणा जायसवाल ने सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शुजालपुर श्रीमान अभिलाषा जैन के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमे न्यायालय द्वारा मृत्यु के वारिसान दीपिका सोनी आदि को 4052500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया।

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