
राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है, जिससे पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों और चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा।
ओपीडी दवाइयों के लिए सीमा में वृद्धि
अब 2 लाख रुपये तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ प्राधिकृत होंगे, 2 लाख से 7 लाख रुपये तक के लिए एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 7 लाख रुपये से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत होगा।
चिकित्सा जांचों के लिए सीमा में वृद्धि
चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपये की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत होंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
– पेंशनर्स को आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
– इससे पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में आसानी होगी और वे अपने इलाज के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।